NIA जांच में हथियार बरामद, दिल्ली HC ने आरोपी को जमानत से किया वंचित
नई दिल्ली।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बंबीहा गैंग को अवैध हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराने के आरोपी लक्षवीर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर UAPA और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
NIA की जांच में खुलासा
जांच एजेंसी के अनुसार, लक्षवीर सिंह ने बंबीहा गैंग को हथियार और वाहन उपलब्ध कराए ताकि टारगेट किलिंग और आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। फरवरी 2023 में उसके घर पर छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, मैगजीन और गोलियां बरामद की गईं। NIA ने अगस्त 2023 में चार्जशीट दाखिल की थी।
आरोपी पर लगे गंभीर आरोप
NIA ने आरोपी पर UAPA की धारा 18 (आतंकी साजिश), 18B (आतंकी कृत्य के लिए भर्ती), धारा 20 (आतंकी संगठन का सदस्य) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
बचाव पक्ष की दलीलें
आरोपी के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि गिरफ्तारी अवैध थी और केवल हथियार बरामद होना UAPA अपराध साबित नहीं करता। लेकिन अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी नियमों के अनुरूप हुई थी और आरोपी को गिरफ्तारी के आधार उसकी मातृभाषा में समझाए गए थे।
हाई कोर्ट की टिप्पणी
जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि आरोपी के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद होना गंभीर अपराध की ओर इशारा करता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत सुनवाई के दौरान तथ्यों की मिनी ट्रायल नहीं हो सकती।
नतीजा
हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ गंभीर मामला बनता है और वह आतंकी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। इसलिए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।


68 कॉलेजों में शुरू होंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सर्टिफिकेट कोर्स, नए शैक्षणिक सत्र से होगा लाभ
आसमान से सुरक्षित लौटा क्रू मॉड्यूल, ISRO ने गगनयान मिशन में रचा इतिहास
जिंदगी में प्यार की कमी बढ़ा सकती है कैंसर का जोखिम, अध्ययन का खुलासा
40 के बाद महिलाओं की सेहत का कैसे रखें ख्याल
हर्ष फायरिंग मामले में दूल्हा गिरफ्तार, पुलिस ने कट्टा भी किया बरामद
बंगाल चुनाव 2026: बीजेपी का घोषणापत्र जारी, 7वें वेतन आयोग लागू कर 3 हजार रुपये तक मासिक लाभ का वादा
रेलवे स्टेशन पर गांजा तस्कर गिरफ्तार, बुजुर्ग महिला-पुरुष दबोचे गए
अवैध रेत खनन में बढ़ती हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, फॉरेस्ट गार्ड हत्या मामले में 13 को सुनवाई
सिर्फ अनाज उगाने से नहीं बढ़ेगी आय, खेती में बदलाव जरूरी
पाटन में प्रॉपर्टी विवाद बना हिंसक, गोलीबारी में अधेड़ पर जानलेवा हमला