एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत अपराध किया गया पंजीबद्ध।
5.42 ग्राम स्मैक जप्त कुल कीमती लगभग 45 हजार लाख रुपये ।
आरोपियों से स्मैक तस्करी की पूछताछ जारी हैं।
भोपाल। विश्वनीय मुखबिर ने थाना उपस्थित आकर सूचना दिया कि गोविंदपुरा क्षेत्र के बरखेडा पठानी में बने पुराने क्वाटर जो क्षतिग्रस्त है उनमें तीन लडके एक हरे पीले रंग के आटो के अंदर बैठे है जिसका नंबर MP04 YA7277 है जिनके पास स्मैक रखी हुई है जिसे बेचने के लिये वह तीनो ग्राहक का इंतजार कर रहे है अनुसार एक आटो क्रमांक MP04 YA7277 जेपी मार्केट के पास बने BHEL के क्षतिग्रस्त मकान के सामने खडा दिखा जिसमें तीन लडके आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय होने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।


‘सरगुजा छेरी बैंक’ मॉडल से ग्रामीण महिलाओं को मिल रही आर्थिक आज़ादी की नई राह
एक्सटेंशन रिफॉर्म (आत्मा) योजना से गोविंद जायसवाल की बढ़ी आमदनी
टीकमगढ़ के डायल 112 हीरोज: दो एफआरव्ही वाहनों की त्वरित मदद से 12 घायलों को पहुँचाया अस्पताल
सामुदायिक पुलिसिंग से बाल विवाह रोकने में मिलीं मध्यप्रदेश पुलिस को सफलताएं
अनुसूचित जाति बालक प्री-मेट्रिक छात्रावास में शिक्षा, अनुशासन और कैरियर मार्गदर्शन से संवरता भविष्य
मुख्यमंत्री डॉ. यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश
महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों के सशक्तिकरण के लिये प्रदेश में संवेदनशील और दूरदर्शी नीतियां : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
दसवीं बोर्ड टॉपर कु. प्रतिभा सोलंकी को प्रोत्साहनस्वरूप मिलेंगे एक लाख रुपये : मुख्यमंत्री डॉ. यादव