ट्रम्प के प्रवासियो को निकालने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के वेनेजुएला के अप्रवासियों को देश से निकालने के फैसले पर रोक लगा दी है। कई अप्रवासी अभी टेक्सास की एक हिरासत केंद्र में बंद हैं। ट्रम्प प्रशासन 1798 के ’एलियन एनिमीज एक्ट’ के जरिए उन्हें जल्द से जल्द देश से बाहर भेजना चाहता था।
ट्रम्प प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार को लोगों को देश से निकालने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पूरा मौका देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने जो तरीका अपनाया, जैसे कि 24 घंटे में बिना सुनवाई को अप्रवासी को देश से बाहर भेज देना, यह कहीं से सही नहीं है। एलियन एनिमीज एक्ट युद्ध के समय का बनाया हुआ कानून है जिसमें दुश्मनों को देश से निकालने के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी होती है। हालांकि अमेरिकी संविधान के कुछ प्रावधान के जरिए इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।


मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चौहान से मुलाकात कर जाना स्वास्थ्य का हाल
प्रदेश में विकास को बनाया गया है राष्ट्रनिर्माण का आधार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को दिया जाएगा उद्योग का दर्जा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
नासा ने टाल दिया अपना मून मिशन, अब मार्च में नहीं होगी लॉन्चिंग, जानिए क्या है वजह ?
अब सिर्फ 55 मिनट में पहुंचेंगे दिल्ली, PM मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत को दिखाई हरी झंडी
भारत-ब्राजील ट्रेड डील: 2030 तक 30 अरब डॉलर का लक्ष्य, चीन पर निर्भरता कम होगी..
दिल्ली हाई अलर्ट पर: आतंकी साजिश की आशंका, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक इलाकों की सुरक्षा कड़ी