शाह पर टिप्पणी मामला: राहुल पर केस नहीं चलेगा
रांची । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान गांधी ने शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ 2019 में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप के साथ मानहानि का केस किया था।
सुनवाई के दौरान राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीडि़त व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। सिंघवी ने पूछा- यदि आप पीडि़त व्यक्ति नहीं हैं, तो शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं?


भोजशाला पर बड़ा फैसला: MP हाईकोर्ट ने वाग्देवी मंदिर माना, मुस्लिम पक्ष को झटका
HPV Vaccine को लेकर जागरूकता की कमी बनी बड़ी चिंता
2027 विश्वकप को लेकर चयन और भविष्य पर उठ रहे सवालों के बीच आया बयान
सफाई कर्मियों की हड़ताल से ठप हुई डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन सेवा
भारत में 5 अरब डॉलर निवेश करेगा UAE, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े समझौते
सोने और चांदी में गिरावट, गोल्ड के नए रेट अपडेट
Tilak Varma को लेकर कथित बयान पर फैंस ने जताई नाराजगी
‘पत्नी को भेज दूंगी वीडियो’, महिला ने डॉक्टर को दी धमकी
मुरैना में बारूद के धमाकों से दहशत, अवैध खनन से घरों में पड़ रही दरारें
लंबे समय तक काम का दबाव बन रहा गंभीर स्वास्थ्य समस्या की वजह