जबलपुर  ।   आठ वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने वाले युवक को न्यायालय ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर साढ़े सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि छोटी बच्ची के साथ ऐसा कुत्सित आचरण आरोपी की मानसिक विकृति को दर्शाता है। ऐसे आरोपी का इस मानसिक प्रवृत्ति के साथ खुले समाज में रहना छोटे बच्चों के लिए एक भयग्रस्त वातावरण निर्मित करता है।

अभियोजन की तरफ से बताया गया कि आठ वर्षीय बच्ची घटना दिनांक 22 जनवरी 2022 को अपनी दादी के साथ घर पर अकेले थी। बच्ची के माता-पिता अपनी छोटी बेटी के साथ रिश्तेदार के घर गए हुए थे। दोपहर के समय बच्ची पड़ोस में रहने वाली दोस्त के घर खेलने गई थी। दोपहर को अभियुक्त कुंजन काछी (25) बच्ची को मुंह दबाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कृत्य किया। इस दौरान दादी बच्ची को ढूंढते हुए पहुंच गई। युवक को डांटते हुए दादी बच्ची को वापस घर ले आई। शाम को माता-पिता के वापस आने पर उन्हें घटना की जानकारी मिली। जिसके बाद उन्होने पाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म तथा पाॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया। शासन की तरफ विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पैरवी की।