केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन मांगे जाने पर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने और मतदान के बाद वापस घर तक छोड़ने के लिए निश्शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित अपने साथ एक सहयोगी भी साथ ले जा सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान दिव्यांग, वृद्धजन और निशक्त मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग, वृद्धजन और निशक्त मतदाताओं के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध रहेंगे। साथ ही दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र को भू-तल में रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में पहुंच योग्य सड़क, पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के अनुकूल शौचालय व उपयुक्त ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित करने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

उन्होंने कहा कि मतदान के दिन दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग के लिए एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाएगी। मतदान केंद्रों में दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखे जाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसे मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा के लिए ईवीएम पर ब्रेल लिपि में प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराया जाएगा। दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा विकल्प देने पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए सक्षम एप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।