अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खनन विभाग ने माइन टैग के साथ-साथ सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया है। एक जुलाई से बिना माइन टैग लगे वाहनों से खनिजों का परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। बिना माइन टैग वाले वाहन खनन पट्टा क्षेत्र में प्रवेश तक नहीं कर सकेंगे।

बता दें कि खनिजों के अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग की जांच के लिए सभी वाहनों में माइन टैग अनिवार्य किया गया है। खनन निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि समय-समय पर खनिजों के परिवहन की जांच के दौरान पाया गया है कि कुछ वाहनों द्वारा फर्जी, धुंधले, एक से अधिक नंबर प्लेट लगाकर उपखनिजों का परिवहन किया जा रहा है।

जांच के दौरान यह देखा गया है कि खनिजों का परिवहन करने वाले कुछ वाहनों में अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है। ऐसे वाहनों के चेक-गेट से गुजरने के दौरान नंबर प्लेट सही न होने के कारण उनकी जांच नहीं हो पाती है। चेक गेट एवं एम चेक एप के माध्यम से की गई जांच में यह भी देखा गया है कि कार्यवाही के उपरांत भी कई वाहन बार-बार ईएमएम-11 में अंकित मात्रा से अधिक खनिजों का परिवहन कर रहे हैं। इससे राजस्व की क्षति के साथ ही सड़कें भी क्षतिग्रस्त होती है। डा जैकब ने ऐसे सभी प्रकरणों में खनन, परिवहन विभाग तथा जिला प्रशासन के समन्वय से सभी विसंगतियों पर प्रभावी नियंत्रण के दिशा निर्देश जारी किए हैं।