प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के समक्ष वाद संख्या एक में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन दलील रख रहे हैं।

उनका कहना है कि मंदिर व मस्जिद प्रशासन के बीच 1967 में हुआ समझौता श्रद्धालुओं पर लागू नहीं होता है और न ही वादी पर बाध्यकारी है। इसके साथ न ही इसमें प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट लागू होगा और न ही लिमिटेशन एक्ट।

कटरा केशव देव के नाम दर्ज जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा अवैध बताते हुए इसे हटाकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को सौंपने जैसी मांगों को लेकर विचाराधीन सिविल वादों की पोषणीयता को मस्जिद पक्ष ने चुनौती दी है।

पिछली सुनवाई ( चार अप्रैल को ) पर भी मंदिर पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन तथा विष्णु शंकर जैन ने मस्जिद पक्ष की आपत्तियों को निराधार बताया था। सिविल वाद चलाए जाने के खिलाफ सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत मस्जिद पक्ष ने अर्जी दी है।