गूगल पर लगाया गया था 936 करोड़ का जुर्माना....
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने शुक्रवार को गूगल एप पर इस्तेमाल किए जाने वाले गूगल पे की भुगतान नीतियों की जांच का आदेश जारी किया। आदेश में सीसीआई ने गूगल से गूगल पे के तहत तीसरे पक्ष के जरिये किए जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए भी कहा है।
डेटिंग एप टिंडर के मालिक मैच समूह और अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने सीसीआई से गूगल की यूजर चॉइस बिलिंग (यूसीबी) नीति को प्रतिस्पर्धा विरोधी और अनुचित बताते हुए जांचने का अनुरोध किया था। सीसीआई ने माना कि इस मामले में जांच की जरूरत है। एप डेवलपरों की शिकायत पर सीसीआई ने पिछले वर्ष अक्तूबर में तीसरे पक्ष से भुगतान का विकल्प नहीं देने के मामले में गूगल पर 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
चार सप्ताह में देना होगा जवाब
सीसीआई ने गूगल से यूसीबी से पहले और बाद में इन-ऐप भुगतान प्रणाली से संबंधित प्रावधानों को समझाने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया है कि गूगल को चार सप्ताह में जवाब देना है। इससे पहले गूगल ने कहा था कि वह डेवलपर से सेवा शुल्क इसलिए वसूलता है, ताकि गूगल प्ले ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिये उनके एप मुफ्त में मुहैया कराए जा सकें और उन्हें डेवलपर टूल और एनालिटिक्स सेवा दी जा सके।