समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए अमेरिका के निचले सदन में विधेयक पास
वॉशिंगटन डीसी । सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात पर दिए गए अप्रत्याशित निर्णय के बाद अमेरिका के निचले सदन ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह बिल ऐसे समय में पास हुआ है, जब अमेरिकी सांसदों को यह डर सता रहा है कि रूढ़िवादी जज समलैंगिक विवाह की मान्यता को भी रद्द कर सकते है।
रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट को आसानी से डेमोक्रैट द्वारा नियंत्रित निचले सदन में 267 वोट से पास किया गया। वहीं बिल के खिलाफ 157 रिपब्लिकन सांसदों ने वोट किया था। 47 रिपब्लिकन सांसदों ने सदन में क्रॉस वोटिंग भी की। हालांकि, निचले सदन में आसानी से पास होने के बावजूद बिल के सीनेट में पास होने पर अनिश्चितता बनी हुई है। सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रैट दोनों ही पार्टी के 50 सांसद है। ऐसे में बिल को पारित कराने के लिए डेमोक्रेट्स को अपने पक्ष में कम से कम 10 रिपब्लिकन सांसदों को लाना होगा।
अमेरिका में चल रहे मौजूदा कानून डिफेंस ऑफ़ मैरिज एक्ट के मुताबिक एक मान्य शादी एक पुरुष और एक महिला के बीच ही हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2013 के एक निर्णय में डिफेंस ऑफ़ मैरिज एक्ट के उस हिस्से को अमान्य घोषित कर दिया था जो समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है।
गर्भपात पर अपना ही पुराना निर्णय पलटने के बाद ऐसी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह पर दिए अपने निर्णय को रिव्यु कर सकता है। आपको बता दें कि अभी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायलय में कंजर्वेटिव न्यायधीशों की संख्या अधिक है जो समलैंगिक विवाह और गर्भपात पर अपने रूढ़िवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं।