मध्यप्रदेश का ₹438317 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट
भोपाल। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 4.38317 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान. वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट GYANII आधारित है। 2025-26 का बजट GYAN आधारित था। G गरीब कल्याण, Y युवा शक्ति, A अन्न दाता, N नारी शक्ति, I इंफ्रास्ट्रक्चर, I इंडस्ट्री को शामिल किया गया है। वर्ष 2026-27 बजट समृद्ध मध्यप्रदेश@2047 को ध्यान में रखा गया है।
- बजट में गरीब कल्याण अन्त्योदय की अवधारणा को साकार करना, युवा शक्ति - युवाओं में कौशल का विकास एवं रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण, अन्नदाता - अन्नदाता की आय में वृद्धि, नारी शक्ति - सशक्त नारी, इन्फ्रास्ट्रकचर - आधारभूत सुविधाओं का विकास, और इन्डस्ट्री - प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन शामिल है।
- बजट 2026-27 में 5 स्तंभ (तीन वर्षीय रोलिंग बजट, किसान कल्याण वर्ष 2026, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, पूंजीगत व्यय और नई योजनाओं) पर फोकस किया गया है।
- तीन वर्षीय रोलिंग बजट- रोलिंग बजट को अपनाते हुए वार्षिक बजट को दीर्घकालिक दृष्टि से जोड़ा गया है.
- किसान कल्याण वर्ष 2026 समृद्ध किसान, सशक्त राज्य: कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के दृष्टिगत ₹1,15,013 करोड़ (अन्य वित्तीय संसाधनों सहित) का प्रावधान किया गया है।
- बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) बजटिंग 'समृद्धि की ओर MPI आधारित बजट व्यवस्था राज्य की एक अभिनव और दूरदर्शी पहल है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक कल्याणकारी योजनाओं से आगे बढ़कर परिणाम-आधारित वित्तीय प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- पूंजीगत व्यय - राज्य के इतिहास में पहली बार ₹1 लाख करोड़ से अधिक का पूँजीगत निवेश सड़कों, पुलों, ऊर्जा, सिंचाई और शहरी सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा।
- नई योजनाएँ - बजट में कई नवीन पहल/योजनाएँ प्रारंभ की जा रही हैं, जो बेहतर पोषण, आवास, जीवन की गुणवत्ता और अधोसंरचना विकास की दिशा में केंद्रित हैं।
बजट में किसानों के लिए प्रावधान
- वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रुप में मनाया जा रहा है। कृषि बजट में किसानों की आय वृद्धि, उत्पादन क्षमता और सुरक्षा पर केंद्रित है।
- उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु ₹28,158 करोड़ का प्रावधान। आदान व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु ₹64,995 करोड़ का निवेश।
- उपज का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु ₹8,091 करोड़ का प्रावधान.
- सुरक्षा चक्र हेतु 13,769 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- बजट में कृषि के लिए कुल 1,15,013 करोड़ रुपये का प्रावधान।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)
- MPI आधारित बजट व्यवस्था राज्य एक अभिनव और दूरदर्श पहल है। इसमें केवल आय नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को समग्र रूप से सम्मिलित किया गया है।
अधोसंरचना विकास
- अधोसंरचना विकास के लिए अतिरिक्त बजट संसाधन (EBR) के साथ पूंजीगत परिव्यय 1,06,156 करोड़ रुपये होगा। इससे रोजगार सृजन, औद्योगिक प्रगति और ग्रामीण-शहरी संतुलन को मजबूती मिलेगी।
- बजट में प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के अंतर्गत 3 हजार करोड रुपये की लागत से 1 लाख सोलर सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।
- कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा हेतु उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम और झाबुआ जिले में सखी-निवास निर्माणाधीन है।
- कुल 79 हजार 605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 02 राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं केन-बेतवा लिंक एवं पार्वती-काली सिंध के कार्य प्रगतिरत है।
- मुख्यमंत्री मजरा-तेला सहक रोजना के अन्तर्गत 30 हजार 900 किलोमीटर गड़क निर्माणी स्वीकृति। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रुपये 800 करोड़ का प्रावधान।
- सिंहस्थ महापर्व से संबंधित 13 हजार 851 करोड़ के कार्य स्वीकृत। वर्ष 2026-27 के लिए 3 हजार 60 करोड़ रूपये का प्रावधान है।
- बजट 2026-27 में स्वास्थ्य पर 24 हजार 144 करोड़, शिक्षा पर 31 हजार 953 करोड़ और जीवन स्तर पर 49 हजार 365 करोड रुपए का प्रावधान।
- मध्य प्रदेश बजट में कोई नवीन कर नहीं लगाया गया और न ही वर्तमान कर की दरों में कोई वृद्धि की गई है।
- बुंदेलखंड और बघेलखंड अंचल में पतेन-ब्यारमा सूक्ष्म दाब सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पतेन परियोजना से 1 लाख 35 हजार हेक्टेयर तथा ब्यारमा परियोजना से 1 लाख 15 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
- उज्जैन में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण 1000 करोड़ रुपये की लागत से लक्षित है।
- इंदौर- पीथमपुर इकनोमिक कॉरिडोर परियोजना का विकास रुपये 2 हज़ार 360 करोड़ लागत की से उद्योग और निवेश को गति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
- विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम के लिए रूपये 10 हजार 428 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के अन्तर्गत रुपये 23883 करोड़ का प्रावधान
- अटल कृषि ज्योति योजना के अन्तर्गत रुपये 13,914 करोड़ का प्रावधान
- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के अन्तर्गत रुपये 11,444 करोड़ का प्रावधान
- विकसित भारत-गांरटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत रुपये 10428 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत रुपये 6850 करोड़ का प्रावधान
- 16वे वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के अन्तर्गत रुपये 6172 करोड़ का प्रावधान
- अटल गृह ज्योति योजना के अन्तर्गत रुपये 6033 करोड़ का प्रावधान
- समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रुपये 5649 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत रुपये 5501 करोड़ का प्रावधान
- MPEB द्वारा 5HP के कृषि पम्पों / थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत 5276 करोड़ रुपये का प्रावधान
- स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान ( राज्य करों में हिस्सा) (राज्य वित्त आयोग) के अन्तर्गत रुपये 4794 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NUHM/NRHM) के अन्तर्गत रुपये 4600 करोड़ का प्रावधान
- जल जीवन मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अन्तर्गत रुपये 4454 करोड़ का प्रावधान
- सांदीपनि विद्यालय के अन्तर्गत रुपये 3893 करोड़ का प्रावधान
- आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के अन्तर्गत रुपये 3863 करोड़ का प्रावधान
- स्वामित्व योजना अंतर्गत अभिलेख के पंजीकरण हेतु सहायता के अन्तर्गत रुपये 3800 करोड़ का प्रावधान
- सिंहस्थ-2028 के अन्तर्गत रुपये 3060 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन के अन्तर्गत रुपये 2968 करोड़ का प्रावधान
- निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रुपये 2550 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत रुपये 2343 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) 2.0 बी एल सी के अन्तर्गत रुपये 2000 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रुपये 2000 करोड़ का प्रावधान
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत रुपये 1801 करोड़ का प्रावधान
- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना के अन्तर्गत रुपये 1598 करोड़ का प्रावधान
- MSME प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन / सुविधा प्रदाय योजना के अन्तर्गत रुपये 1550 करोड़ का प्रावधान
- मिलियन प्लस शहर (अमृत 2.0) के अन्तर्गत रुपये 1418 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत रुपये 1299 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन के अन्तर्गत रुपये 1285 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अन्तर्गत रुपये 1277 करोड़ का प्रावधान
- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) के अन्तर्गत रुपये 1210 करोड़ का प्रावधान
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत रुपये 1152 करोड़ का प्रावधान
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के अन्तर्गत रुपये 1150 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अन्तर्गत रुपये 1100 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अन्तर्गत रुपये 1000 करोड़ का प्रावधान
- केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत रुपये 1000 करोड़ का प्रावधान
- कार्यपालिक स्थापना के अन्तर्गत रुपये 992 करोड़ का प्रावधान
- एक लाख से कम जनसंख्या के शहर (अमृत 2.0) के अन्तर्गत रुपये 951 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अन्तर्गत रुपये 950 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) के अन्तर्गत रुपये 900 करोड़ का प्रावधान
- क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण के अन्तर्गत रुपये 900 करोड़ का प्रावधान
- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति के अन्तर्गत रुपये 893 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के अन्तर्गत रुपये 800 करोड़ का प्रावधान
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत रुपये 793 करोड़ का प्रावधान
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत रुपये 779 करोड़ का प्रावधान
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य) के अन्तर्गत रुपये 766 करोड़ का प्रावधान
- वेदान्त पीठ की स्थापना के अन्तर्गत रुपये 750 करोड़ का प्रावधान
- पी. एम. श्री के अन्तर्गत रुपये 530 करोड़ का प्रावधान
- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण के अन्तर्गत रुपये 527 करोड़ का प्रावधान
- अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) के अन्तर्गत रुपये 525 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी के अन्तर्गत रुपये 524 करोड़ का प्रावधान
- आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय के अन्तर्गत रुपये 523 करोड़ का प्रावधान
- ग्राम पंचायत सचिवीय व्यवस्था के अन्तर्गत रुपये 518 करोड़ का प्रावधान
- मप्र ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के अन्तर्गत रुपये 510 करोड़ का प्रावधान
- सेंधवा उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रुपये 500 करोड़ का प्रावधान
- मुख्य जिला मार्ग तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण के अन्तर्गत रुपये 500 करोड़ का प्रावधान।


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